पामगढ़ मामले में पॉक्सो न्यायालय का कड़ा फैसला, तत्कालीन थाना प्रभारी मनोहर सिन्हा की साक्ष्य आधारित विवेचना बनी अहम आधार
जांजगीर-चांपा (सुघर गांव)। 04 नवंबर 2026,
शादी का झांसा देकर नाबालिग बालिका से अनाचार करने के मामले में एफटीएससी (पॉक्सो) न्यायालय जांजगीर ने आरोपी भुवनेश्वर कश्यप को कुल 29 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार, पीड़िता की शिकायत पर 19 सितंबर 2025 को पामगढ़ थाने में अपराध दर्ज किया गया था। तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक मनोहर सिन्हा ने मामले की गंभीरता से विवेचना करते हुए आवश्यक साक्ष्य जुटाए और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। यह फैसला नाबालिगों के विरुद्ध अपराध करने वालों के लिए कड़ा संदेश है।
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