कोरबा में स्वच्छता की नई पहल, पंचायतों में लागू होंगे कड़े कचरा प्रबंधन नियम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 पर कार्यशाला, जून तक 25% ग्राम पंचायतों को कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य

विष्णु कुमार यादव जिला ब्यूरो चीफ 

कोरबा (सुघर गांव) जिला पंचायत सभाकक्ष में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिनेश कुमार नाग ने कहा कि नए नियमों के माध्यम से कचरे के वैज्ञानिक निपटान को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण और जनस्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
● पूरे जिले में लागू हुए नए नियम 01 अप्रैल 2026 से लागू नियमों के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कचरे के व्यवस्थित संग्रहण, पृथक्करण और निपटान की व्यवस्था को अनिवार्य बनाया गया है।
● पंचायतों में बनेगी निगरानी व्यवस्था ग्राम पंचायत स्तर पर कचरा संग्रहण शुल्क, शिकायत निवारण तंत्र और निगरानी प्रणाली विकसित की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
● हर 15 दिन में देनी होगी रिपोर्ट ग्राम एवं जनपद पंचायतों को अपने क्षेत्र में उत्पन्न कचरे की जानकारी प्रत्येक 15 दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। जून माह तक जिले की 25 प्रतिशत पंचायतों को वैज्ञानिक रूप से कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
● घर-घर से शुरू होगा स्वच्छता अभियान अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से अपने घरों में कचरे का पृथक्करण अपनाने की अपील की गई। इसके लिए नीले, हरे, लाल और पीले डस्टबिन के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया।
कार्यशाला में स्वच्छ भारत मिशन के अधिकारियों ने नए नियमों की प्रमुख विशेषताओं और प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी।

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