मुंगेली तेंदूपत्ता बीमा राशि को लेकर विवाद प्रबंधक ने पात्रता नियमों का हवाला देते हुए रिश्वत के आरोपों को नकारा।


प्रमोद कुमार बंजारे संभाग ब्यूरो चीफ

 मुंगेली ( सुघर गांव )। जिले के लोरमी तहसील अंतर्गत ग्राम खुड़िया में एक तेंदूपत्ता संग्रहणकर्ता की मृत्यु के बाद बीमा राशि के भुगतान को लेकर विभाग और हितग्राही के बीच विवाद गहरा गया है। जहाँ पीड़ित पक्ष ने अधिकारियों से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है, वहीं तेंदूपत्ता प्रबंधक ने स्पष्ट किया है कि नियमों की पात्रता पूरी न होने के कारण तकनीकी रूप से क्लेम देना संभव नहीं है।

 हितग्राही का पक्ष - पात्र होने के बावजूद काटी जा रही हमारी हक ।

संग्रहणकर्ता अदालत राम साकत का आरोप है,कि उनकी पत्नी उर्मिला बाई साकत की मृत्यु के बाद बीमा राशि के लिए वे लगातार कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और कलेक्टर को प्रेषित अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उनसे कार्य पूर्ण करने के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही है,हितग्राही का कहना है कि वे नियमत सहायता राशि के हकदार हैं, लेकिन अधिकारी फाइल आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। 

प्रबंधक का पक्ष 500 गड्डी संग्रहण का नियम अनिवार्य

इन आरोपों पर सफाई देते हुए तेंदूपत्ता प्रबंधक राजेश जायसवाल ने रिश्वत की बात को पूरी तरह निराधार और भ्रामक बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन के कड़े नियमों के तहत बीमा क्लेम तभी स्वीकृत होता है जब संग्रहणकर्ता ने पिछले दो वर्षों में प्रति वर्ष न्यूनतम 500-500 गड्डी तेंदूपत्ता का संग्रहण किया हो।

प्रबंधक  जायसवाल के अनुसार  

क्या बीमा का लाभ केवल सक्रिय संग्रहणकर्ता परिवारों को ही मिलता है ?

क्या रिकॉर्ड में निर्धारित संख्या (पात्रता) पूरी न होने के कारण ही आवेदन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है ?

क्या बिना पात्रता के भुगतान करना नियम विरुद्ध है और केवल दबाव बनाने के लिए उन पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं ?

जांच के घेरे में मामला

उच्च अधिकारियों तक शिकायत पहुँचने के बाद अब विभाग इस बात की सूक्ष्म जांच कर रहा है कि मृतिका उर्मिला बाई का पिछले दो वर्षों का संग्रहण रिकॉर्ड पात्रता की श्रेणी में आता है या नहीं। फिलहाल, यह मामला नियमों की व्याख्या और दावों के बीच फंसा हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि रिकॉर्ड की जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी।

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