NH सड़क के दोनों ओर 40 फुट में रखे सामान को हटाने का कलेक्टर डॉ.कनौजे ने दिया निर्देश

NH सड़क के दोनों ओर 40 फुट में रखे सामान को हटाने का कलेक्टर डॉ.कनौजे ने दिया निर्देश 
सारंगढ़-बिलाईगढ़ (सुघर गांव)। 18 नवंबर 2025, कलेक्टर डॉ.संजय कन्नौजे के निर्देश पर राष्ट्रीय राजमार्ग की टीम द्वारा जिले के सभी क्षेत्रों जैसे सराईपाली सारंगढ़ मार्ग, रायपुर - सारंगढ़ व्हाया बलोदाबाजार मार्ग और सारंगढ़ - दानसरा हरदी - बायपास रोड पर चल रहे निर्माण कार्य के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर 40 फुट के दायरे में किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे,ईंट,पत्थर,रेत,गिट्टी,लकड़ी,मिट्टी आदि रखने पर प्रतिबंध लगाया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यपालन अभियंता आर.के.कामरा ने आम जनता को सूचित किया है कि यदि राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर 40 फुट की सीमा में कोई भी निर्माण सामग्री अवैध रूप से पाई जाती है तो उसे हटाया जाएगा। इसके अलावा,इस संबंध में कोई वाद - विवाद से प्रभावित करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के तहत पुलिस कार्यवाही होगी और FIR दर्ज किया जाएगा। यह कदम राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य को सुचारु रूप से पूरा कराने और यातायात सुगमता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। सभी स्थानीय नागरिकों से आग्रह है कि वे इस नियम का पालन करें और क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवरोध न उत्पन्न करें, अन्यथा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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