अवैध शराब बिक्री नहीं करने समझाइश दे रहे सरपंच के पेट पर कोचिए ने मारा चाकू,सरपंच की हालत गंभीर, आईसीयू में भर्ती
बलौदाबाजार (सुघर गांव)। 15 जुलाई 2025,
सिटी कोतवाली अंतर्गत ग्राम गैतरा में अवैध शराब बेचने वाले एक युवक ने सरपंच भागीरथी कुर्रे के पेट पर चाकू से वार कर दिया। सोमवार दोपहर यह हमला तब हुआ जब वे गांव के उप सरपंच मुखराम यादव के साथ मिलकर युवक को शराब बिक्री न करने की समझाइश देने उसके घर पहुंचे थे। घटना करीब दोपहर 1:30 बजे की है। उप सरपंच सुखराम यादव द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार,वे और सरपंच भागीरथी कुर्रे आरोपी साहिल वर्मा के घर पहुंचे थे, जो अपने घर में अवैध रूप से शराब रखने और बेचने का कार्य कर रहा था। गांव में सामाजिक माहौल खराब न हो, इसलिए सरपंच और उप सरपंच उसे समझाने गए थे। लेकिन बातचीत के दौरान साहिल वर्मा उग्र हो गया। उसने सरपंच को अश्लील गालियां दी और जान से मारने की धमकी देने लगा। विवाद बढ़ते ही साहिल ने अचानक अपने पास रखे चाकू से सरपंच भागीरथी कुर्रे के पेट पर वार कर दिया। इस हमले में सरपंच गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद उप सरपंच व ग्रामीणों ने तुरंत घायल सरपंच को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें रायपुर के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है।
उधर घटना की जानकारी मिलते ही गांव में आक्रोश फैल गया। अधिक संख्या में ग्रामीण जनों ने बलौदाबाजार सिटी कोतवाली थाने पहुंचे और आरोपी युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग किया हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि आरोपी युवक लंबे समय से गांव में अवैध शराब का धंधा कर रहा है और कई बार चेतावनी के बावजूद वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था।
पुलिस के अनुसार मामले की आगे विवेचना जारी है और यह भी जांच की जा रही है कि आरोपी के पास चाकू कहां से आया और वह पहले भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है या नहीं। उसका रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस ने गांव में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी है। वहीं सरपंच की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई में जुटे हुए हैं।
आक्रोशित ग्रामीण घटना के बाद थाने पहुंचे
आरोपी का रिकॉर्ड चेक कर रही है पुलिस
अवैध बिक्री रोकने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं,
घटना के बाद थाना सिटी कोतवाली पुलिस सक्रिय हुई। प्रार्थी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी साहिल वर्मा के खिलाफ अपराध क्रमांक 679/2025 दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 (लोक सेवक को कार्य से रोकने हेतु हमला), धारा 351(2) (प्राण घातक हमला), धारा 109 (उकसाने की साजिश) एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच प्रारंभ कर दी गई है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई में आरोपी साहिल वर्मा को तत्काल हिरासत में ले लिया गया है। इस घटना ने ग्राम गैतरा सहित आस पास के क्षेत्रों में आक्रोश और चिंता की लहर फैला दी है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग लंबे समय से उठ रही है, लेकिन प्रशासन द्वारा इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। अब जब गांव के जनप्रतिनिधि खुद इस दिशा में पहल कर रहे थे, तब उन पर हमला होना बेहद दुर्भाग्य पूर्ण और चिंता का विषय है।
0 Comments