युवा पत्रकार देशबंधु नेताम
देवभोग गरियाबंद (सुघर गांव)। 29 अक्टूबर 2025, मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना गरियाबंद में दिनांक 23.08.2025 को जागेश्वर देवदास द्वारा थाना उपस्थित आकर आस्पताली मेमों पेश किया गया। मर्ग जांच पर मृतक पुरुषोत्तम ध्रुव का शव का मर्ग इंटीमेशन कर जांच पंचनामा में लिया गया। मृतक के शव का पंचनामा के बाद शव का पीएम कराया गया। पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा गलत तरीके से सर्जरी करने से मृत्यु होना लेख किया जाना पाया गया। मर्ग जांच के दौरान मृतक पुरूषोत्तम ध्रुव पिता दुलखू राम ध्रुव उम्र 45 साल ग्राम पेण्ड्रा थाना व जिला गरियाबंद के परिजन एवं गवाह को पूछताछ कर कथन लेख किया गया। कथन में दिनांक घटना को संजू एवं बबलू नाम के व्यक्ति के द्वारा ईलाज एवं सर्जरी करने हेतु अधिकृत नही होते हुए एवं सर्जरी से पीड़ित का मृत्यु होने का ज्ञान रखते हुए बिना पर्याप्त सुरक्षा साधन के पुरूषोत्तम ध्रुव का ईलाज किया गया। जिसके कारण उत्पन्न हुई परिस्थिति से पुरूषोत्तम ध्रुव की मृत्यु होना बताया गया। आरोपी संजू एवं बबलू का कृत्य आपराधिक मानव वध की धारा 105,3(5) भा. न्याय.सं. का पाये जाने से मर्ग जांच से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। विवेचना दौरान प्रकरण के आरोपी बबलू ताण्डी की पतासाजी पर आरोपी बबलू ताण्डी उर्फ थबीर ताण्डी पिता खेत्र ताण्डी उम्र 54 साल साकिन ग्राम कोमना दुरीयापड़ा थाना कोमना जिला नुवापाड़ा (उड़ीसा) को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ में आरोपी बबलू ताण्डी उर्फ थबीर ताण्डी के द्वारा मृतक पुरूषोत्तम ध्रुव का भगन्दर बिमारी का ईलाज बिना प्रर्याप्त सुरक्षा साधन के तथा बिना वैध लायसेंस के अपने साथी संजू के साथ मिलकर ईलाज करने के दौरान मृत्यु होना स्वीकार किया गया। आरोपी द्वारा घटना के समय परिजनों के साथ सम्पर्क किया हुआ,एक विवो कंम्पनी का मोबाइल को जप्त किया गया। आरोपी बबलू ताण्डी उर्फ थबीर ताण्डी पिता खेत्र ताण्डी उम्र 54 साल साकिन ग्राम कोमना दुरीयापड़ा थाना कोमना जिला नुवापाड़ा (उड़ीसा) के विरूध्द प्रर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से समक्ष गवाहन के विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
गिरफ्तार आरोपी -
बबलू ताण्डी उर्फ थबीर ताण्डी पिता स्व.खेत्र ताण्डी उम्र 54 साल ग्राम कोमना दुरीयापड़ा थाना कोमना जिला नुवापाड़ा (उड़ीसा)।
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