प्रमोद कुमार बंजारे संभाग ब्यूरो चीफ
कोरबा ( सुघर गांव )। छत्तीसगढ़ विद्युत् पारेषण ठेका कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव गणपत शर्मा द्वारा आज दिनांक को जिलाधीश के जनदर्शन में जाकर csptcl एवं ठेकेदारों द्वारा किये जा रहे अधिकारों के हनन के बारे में अवगत कराया उन्होंने बताया की csptcl रायपुर द्वारा पूर्व के टेंडरो में 6% लिव वेसेज प्रदाय किया जाता था किन्तु इस बार के नए टेंडर में 6% लिव वेसेज को हटा देने के साथ कर्मचारियों के अधिकारों का चिर हरण कर दिया गया हैँ साथ है उन्होंने बताया की श्रमायुक्त रायपुर से प्राप्त सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 की प्रमाणित प्रति में स्पष्ट रूप से लिखा गया हैँ की श्रम अधिनियम 1948 (14),(1) अधिनियम 1958(27) ख तथा अधिनियम 1963(8A) व 8(B) में साफ तौर पर यह बताया गया हैँ की राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी 15 अगस्त 2 अक्टूबर को कर्मचारी को अवकाश या दुगुना भुगतान का प्रावधान होता हैँ कोरबा जिले अंतर्गत 220kv छुरी 220 kv ktps 132kv खरमोरा दर्री रेकी छुरीखुर्द सब स्टेशन संचालित हो रहे हैँ जिसमें 15 अगस्त को सभी कर्मचारियों ने csptcl कोरबा एवं अपने ठेकेदारो को पत्र के माध्यम से अवकाश पर जाने की सुचना देकर चले गए थे लेकिन इस बार 2 अक्टूबर की छुट्टी हेतू आवेदन देने बाद से csptcl कोरबा के उच्च अधिकारियो द्वारा तरह तरह के दवाब कर्मचारियों को देने लगे कई जगह रिसिविंग नहीं दिए तो कई जगह शपथ पत्र भरकर देने को मजबूर करने लगे, ठेकेदारों के द्वारा कर्मचारियों को हटाने और स्थानंतरण की धमकी देने लगे उनका अवकाश का आवेदन आस्वीकार कर दिया गया हैँ.गणपत शर्मा ने बताया की कर्मचारियों की अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता हैँ उनको अधिकार मिला हैँ उस अधिकार के तहत उन्हें अवकाश या दुगुना भुगतान मिलना चाहिए.जो अधिकार ठेका श्रम अधिनियम में उल्लेखित हैँ वह उन्हें मिले अगर नहीं मिलेगा तब इसे प्रदेश स्तरीय मुद्दा बनाकर पुरे छत्तीसगढ़ में आंदोलन किया जाएगा.इसी विषय को लेकर आज जन दर्शन में कलेक्टर साहब से मिले हैँ उन्होंने सहायक श्रम आयुक्त को पत्र हस्तानतरण करते हुये कर्मचारियों को न्याय दिलाने की बात कही हैँ.
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