हत्या की घटना को एक्सीडेंट का रूप देने वाला निकला आरोपी, पत्थर से सिर के पीछे से मार कर हत्या करने वाला आरोपी को साजा पुलिस ने किया गिरफ्तार
बेमेतरा (सुघर गांव)। 02 मई 2025,
हत्या की घटना को एक्सीडेंट का रूप देने वाला निकला आरोपी, पत्थर से सिर के पीछे से मार कर हत्या करने वाला आरोपी को साजा पुलिस ने किया गिरफ्तार
बेमेतरा (सुघर गांव)।मर्ग क्रमांक 26/2025 धारा 194 बीएनएसएस के प्रार्थिया धर्मिन मारकण्डे पति राजू मारकण्डे उम्र 27 वर्ष साकिन ढारा थाना व जिला बेमेतरा छ.ग.ने मर्ग इंटीमेशन दर्ज कराया कि यह 3 - 4 दिन पहले यह अपने पति राजू मारकण्डे,02 के साथ रिश्तेदारी में अपने मायका ग्राम चिखला आया था कि दिनांक 27.04.2025 को इसके पति राजू मारकण्डे शाम करीबन 05:00 बजे ग्राम चिखला से अपने मोटर सायकल पैशन प्रो क्रमांक सीजी 07 एएन 4501 में कुलेश्वर के साथ ग्राम खपरी अपने बहन के घर जा रहा हूं रात भर रहूंगा कहकर निकला था। रात्रि करीबन 08 बजे राजू मारकण्डे को खाना खाने के लिये इसकी लडकी ने फोन किया तो अभी नहीं आ रहा हूं बोल कर फोन बंद कर दिया कि दिनांक 28.04.2025 के करीबन 06 बजे घर में थी उसी समय इसके पिता रतन रात्रे ने घर में बताया कि दमाद राजू मारकण्डे का शमसान घाट पुलिया के पास कोदवा रोड में एक्सीडेंट हो गया है। मृत हालत में पुलिया के नीचे मोटर सायकल सहित पडा है कि रिपोर्ट पर मर्ग इंटीमेशन कायम कर जांच कार्यवाही में लिया गया। मर्ग जांच के दौरान प्रार्थिया का कथन व घटना स्थल का बारिकी से निरीक्षण,फोरेसिंक अधिकारी के घटना स्थल निरीक्षण से एवं शॉट पी.एम रिपोर्ट में डॉक्टर साहब द्वारा Antemartem and Homicidal लेख करने पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपराध धारा 103 (1) बीएनएस का घटित करना पाये जाने से थाना साजा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
उक्त घटना के संबंध में वरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराया गया। जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बेमेतरा रामकृष्ण साहू ने तत्काल अज्ञात आरोपी का पता तलाश कर आरोपी के विरूध्द आवश्यक कार्यवाही करने निर्देश दिए। जिसके तहत अति.पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति सिंह एवं एसडीओपी बेरला विनय कुमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी साजा उप निरीक्षक राकेश साहू एवं साजा स्टॉफ को अज्ञात आरोपी का पता तलाश कर आरोपी के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही करने निर्देशित किया गया।
प्रकरण में अज्ञात आरोपी का पतासाजी विवेचना के दौरान मृतक राजू मारकण्डे के साथ में रहने वाला कुलेश्वर उर्फ दादू राय को गत दिनांक 29.04.2025 को घटना के संबंध में बारिकी से पुछताछ करने पर पता चला कि यह मृतक राजू मारकण्डे के साथ शराब पीकर राजू मारकण्डे द्वारा इसे लगातार अश्लील गाली गलौच करना जिसे मना करने पर नही माना,तब यह राजू मारकण्डे को आज तुम्हारा हत्या कर दूंगा कहकर हत्या करने के नियत से रोड मे पटक कर वही पड़े पत्थर से राजू मारकण्डे के सिर के पीछे मार कर हत्या का अपराध कारित करना स्वीकार किया।
प्रकरण में आरोपी कुलेश्वर उर्फ दादू राय पिता संतलाल राय उम्र 22 वर्ष साकिन चिखला थाना साजा जिला बेमेतरा को दिनांक 29.04.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी साजा उप निरीक्षक राकेश साहू, सउनि बनवाली राम सोनकर, प्रधान आरक्षक पवन सिंह, विजेन्द्र सिंह, नयन दास रात्रे, गौरी शंकर शर्मा, आरक्षक अर्जुन ध्रुर्वे एवं अन्य स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रहा।मर्ग क्रमांक 26/2025 धारा 194 बीएनएसएस के प्रार्थिया धर्मिन मारकण्डे पति राजू मारकण्डे उम्र 27 वर्ष साकिन ढारा थाना व जिला बेमेतरा छ.ग.ने मर्ग इंटीमेशन दर्ज कराया कि यह 3 - 4 दिन पहले यह अपने पति राजू मारकण्डे,02 के साथ रिश्तेदारी में अपने मायका ग्राम चिखला आया था कि दिनांक 27.04.2025 को इसके पति राजू मारकण्डे शाम करीबन 05:00 बजे ग्राम चिखला से अपने मोटर सायकल पैशन प्रो क्रमांक सीजी 07 एएन 4501 में कुलेश्वर के साथ ग्राम खपरी अपने बहन के घर जा रहा हूं रात भर रहूंगा कहकर निकला था। रात्रि करीबन 08 बजे राजू मारकण्डे को खाना खाने के लिये इसकी लडकी ने फोन किया तो अभी नहीं आ रहा हूं बोल कर फोन बंद कर दिया कि दिनांक 28.04.2025 के करीबन 06 बजे घर में थी उसी समय इसके पिता रतन रात्रे ने घर में बताया कि दमाद राजू मारकण्डे का शमसान घाट पुलिया के पास कोदवा रोड में एक्सीडेंट हो गया है। मृत हालत में पुलिया के नीचे मोटर सायकल सहित पडा है कि रिपोर्ट पर मर्ग इंटीमेशन कायम कर जांच कार्यवाही में लिया गया। मर्ग जांच के दौरान प्रार्थिया का कथन व घटना स्थल का बारिकी से निरीक्षण,फोरेसिंक अधिकारी के घटना स्थल निरीक्षण से एवं शॉट पी.एम रिपोर्ट में डॉक्टर साहब द्वारा Antemartem and Homicidal लेख करने पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपराध धारा 103 (1) बीएनएस का घटित करना पाये जाने से थाना साजा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
उक्त घटना के संबंध में वरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराया गया। जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बेमेतरा रामकृष्ण साहू ने तत्काल अज्ञात आरोपी का पता तलाश कर आरोपी के विरूध्द आवश्यक कार्यवाही करने निर्देश दिए। जिसके तहत अति.पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति सिंह एवं एसडीओपी बेरला विनय कुमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी साजा उप निरीक्षक राकेश साहू एवं साजा स्टॉफ को अज्ञात आरोपी का पता तलाश कर आरोपी के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही करने निर्देशित किया गया।
प्रकरण में अज्ञात आरोपी का पतासाजी विवेचना के दौरान मृतक राजू मारकण्डे के साथ में रहने वाला कुलेश्वर उर्फ दादू राय को गत दिनांक 29.04.2025 को घटना के संबंध में बारिकी से पुछताछ करने पर पता चला कि यह मृतक राजू मारकण्डे के साथ शराब पीकर राजू मारकण्डे द्वारा इसे लगातार अश्लील गाली गलौच करना जिसे मना करने पर नही माना,तब यह राजू मारकण्डे को आज तुम्हारा हत्या कर दूंगा कहकर हत्या करने के नियत से रोड मे पटक कर वही पड़े पत्थर से राजू मारकण्डे के सिर के पीछे मार कर हत्या का अपराध कारित करना स्वीकार किया। प्रकरण में आरोपी कुलेश्वर उर्फ दादू राय पिता संतलाल राय उम्र 22 वर्ष साकिन चिखला थाना साजा जिला बेमेतरा को दिनांक 29.04.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी साजा उप निरीक्षक राकेश साहू, सउनि बनवाली राम सोनकर, प्रधान आरक्षक पवन सिंह, विजेन्द्र सिंह, नयन दास रात्रे, गौरी शंकर शर्मा, आरक्षक अर्जुन ध्रुर्वे एवं अन्य स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रहा।
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