बलौदाबाजार ज.पं.और ग्रा. पं.की संपत्ति कुर्क, हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ कार्यवाही
मनीराम पंकज
बलौदाबाजार (सुघर गांव)। 01 दिसंबर 2024,
बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश पर जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत की संपत्ति को कुर्क करने का काम शुुरु हो चुका है। दरअसल,वर्ष 2016 में ग्राम पंचायत देवरी में निर्माण कार्य चल रहा था। निर्माण कार्य में 01 मजदूर का मृत्यु हो गया था। मृतक मजदूर के परिजन अपनी मांगों को लेकर न्याय के लिए हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया।
*जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत की संपत्ति कुर्क*
हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के मुताबिक देवरी स्कूल में शौचालय का निर्माण कार्य चल रहा था। मृतक मजदूर ललित साहू उस निर्माण कार्य में लगा था। काम के दौरान ललित साहू स्कूल के ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन वायर की चपेट में आ गया, घटना स्थल पर ही मजदूर की मौत हो गया।
परिजन मुआवजे और न्याय के लिए हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे,कोर्ट ने कहा कि मजदूर के परिवार को 11 लाख 02 हजार 286 रुपए की आर्थिक मदद दी जाए। अगर मुआवजा नहीं मिलता है तो संपत्ति को कुर्क किया जाए।
*कुर्की के बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है*
हाईकोर्ट के आदेश पर यह सब हो रहा है। कोर्ट के आदेश पर वो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।
हादसे के वक्त निर्माण कार्य का काम एजेंसी के जिम्मे रहा। *योगेश वर्मा, एडिश्नल जनपद CEO*
*न्यायालय के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की जा रही है*
सबसे पहले चल संपत्ति और ऊसके बाद अचल संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। कुर्की के बाद हुई नीलामी से जो पैसे मिलेंगे उससे पीड़ित परिवार को दिया जाएगा। इस पूरी कार्रवाई को गंभीरता से पूरा किया जा रहा है। *भूपेंद्र कुमार नेताम, नायाब तहसीलदार*
*कुर्की की कार्रवाई*
पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद नहीं दिए जाने के बाद शुक्रवार को तहसीलदार की मौजूदगी में कुर्की की कार्रवाई शुरु की गई। जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के दफ्तर में रखे सामान को कुर्क कर लिया गया। दफ्तर में रखे टेबल कुर्सी और बाकी सामानों को कर्मचारी ट्रैक्टर में लादकर ले गए।
कुर्क की संपत्ति की अब नीलामी की जाएगी। नीलामी से जो भी पैसा मिलेगा उससे पीड़ित परिवार को दिया जाएगा।
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