कलेक्टर ने कोटवारी भूमि को शासन के खाते में दर्ज करने की कार्यवाही के दिए निर्देश

    कोरबा (सुघर गांव)।   कलेक्टर अजीत वसंत ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष बैठक में कोटवारी भूमि की जानकारी ली। उन्होंने कोटवारी भूमि का किसी ने नामांतरण कराया है तो उनका नामान्तरण निरस्त करें और उसे पुनः शासन के खाते में दर्ज करें। कलेक्टर ने कहा कि कोटवारी भूमि का ट्रांजेक्शन अवैध है और उसका नामान्तरण भी अवैध है। उन्होंने सिंगल ट्रांजेक्शन वाले ऐसे प्रकरणों की जांच करने और रिकार्ड नहीं मिलने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व के प्रभारी अधिकारी (ओआईसी) को निर्देशित किया कि ऐसे प्रकरणों की जानकारी लेकर जिस भूमि का नामान्तरण नहीं हो सकता उसे एक माह के भीतर तहसीलदारों के माध्यम से निरस्त कर शासन के खाते में वापस कराएं। कलेक्टर ने आगामी बैठक से पूर्व ऐसे प्रकरणों पर कार्यवाही के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे त्वरित और पारदर्शी तरीके से लंबित मामलों का समाधान करे।
कलेक्टर ने अविवादित नामांतरण और बंटवारा के प्रकरणों की तहसीलवार समीक्षा करते हुए अविवादित नामांतरण और बंटवारा के मामलों का आवेदन दर्ज होने के के बाद निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने विवादित नामांतरण और बंटवारा, भूमि व्यपवर्तन ,खाता विभाजन, नक्शा बटांकन की जानकारी ली। उन्होंने सीमांकन के प्रकरणों को दर्ज करने और दर्ज प्रकरणों का समय पर निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने राजस्व के प्रभारी अधिकारी (ओआईसी) को मॉनीटरिंग करने और एक माह में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने ई-कोर्ट अंतर्गत लंबित प्रकरणों पर हो रही कार्यवाही की समीक्षा की और लंबित प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने त्रृटि सुधार, डिजीटल सिग्नेचर, किसान किताब, आधार सिडिंग, मसाहती ग्राम, स्वामित्व योजना, वन अधिकार पट्टा वितरण सहित अन्य बिन्दुओं पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर अनुपम तिवारी, सभी एसडीएम, प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख, अधीक्षक भू अभिलेख, सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित थे।

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