कोरबा (सुघर गांव) 18 अक्टूबर 2024 कोरबा जिला छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा एनटीपीसी लिमिटेड,जमनीपाली कोरबा पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना किया है। तहसीलदार और कार्यपालिक दंडाधिकारी की संयुक्त टीम ने धनरास राखड़ बांध से फ्लाई ऐश परिवहन करने वाले वाहनों का निरीक्षण किया गया।
जिसमें NTPC के 04 वाहनों को उचित ढंग से तारपोलिन से ढंका हुआ नहीं पाया गया। जिससे छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा एनटीपीसी लिमिटेड जमनीपाली कोरबा पर जुर्माना लगाया गया हैl
कोरबा के भारी वाहन ट्रक जिसका पंजीयन क्रमांक CG 04 PQ 2858, CG 10 BT 9850, CG 10 BR 1720 एवं CG 04 NR 7817 है,उचित ढंग से तारपोलिन से ढका हुआ नहीं पाया गया।
वाहन चालकों ने बताया कि राख का परिवहन मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड जमनीपाली कोरबा जिला कोरबा के धनरास राखड़ गांव से किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने एनटीपीसी को यह राशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करने का निर्देश दिया है साथ ही, धनरास राखड़ बांध से 18 से 20 अक्टूबर तक फ्लाई ऐश परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंडल ने चेतावनी दी है कि यदि एनटीपीसी द्वारा पर्यावरणीय नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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